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आधार कार्ड से जुड़ा UIDAI ने जारी की नई दिशा-निर्देश

आधार कार्ड (Aadhaar card) जारी करने वाला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने दस्तावेज के भौतिक रूप से सत्यापन चाहने वाली इकाइयों (ओवीएसई) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

आधार कार्ड (Aadhaar card) जारी करने वाला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने दस्तावेज के भौतिक रूप से सत्यापन चाहने वाली इकाइयों (ओवीएसई) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें आधार कार्ड के उपयोग के दौरान स्वच्छता का ध्यान में रखना, उपयोग स्तर पर मजबूत सुरक्षा तंत्र और लोगों के भरोसे को बढ़ाने के उपाए शामिल हैं।

इसका मतलब इकाइयों को आधार कार्ड (Aadhaar card) धारक की स्पष्ट सहमति के बाद ही सत्यापन कराने के लिए कहा गया है। साथ ही, इकाइयों को भविष्य में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या किसी अन्य कानूनी एजेंसी द्वारा निरीक्षण करने की स्थिति के लिए निवासियों से मिली स्पष्ट सहमति से जुड़े दस्तावेज संभाल कर रखना होगा।

यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा, ‘इन इकाइयों को ‘ऑफलाइन’ सत्यापन के दौरान लोगों के प्रति विनम्र रहना होगा और उन्हें उनके आधार की सुरक्षा व गोपनीयता का आश्वासन देना होगा’।

प्राधिकरण ने संबंधित इकाइयों को पहचान के प्रमाण के तौर पर कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकार करने के बजाय आधार कार्ड के सभी चार प्रारूपों (आधार पत्र, ई-आधार, एम-आधार और आधार पीवीसी कार्ड) पर स्थित क्यूआर कोर्ड के माध्यम से सत्यापन करने के लिए कहा है। कानूनी उद्देश्य से आधार कार्ड धारक का ‘ऑफलाइन’ सत्यापन करने वाली संस्थाओं को ओवीएसई कहा जाता है।